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सूचना का अधिकार व शुल्क

संख्या --993 /43 --2 --2005,

प्रेषक,

गिरिराज वर्मा, प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव /सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग -2 लखनऊ, दिनांक: 19 अक्टूबर 2005

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के अन्तर्गत शुल्क के संबंध में

महोदय,

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 12 .10. 2005 से लागू हो गया है, जिसकी प्रति प्रेषित करते हुए अधिनियम के प्राविधान के दृश्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा चुका है |

2. अधिनियम कि धारा 6 (1) में यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है , लिखित आवेदन पत्र देगा व ऐसा शुल्क देगा जो निर्धारित किया गया हो |

3. अधिनियम की धारा 27 (2) में सरकार द्रारा लिए जाने वाले शुल्क के निर्धारण का प्रविधान है ,जिस हेतु नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है |

4. उपरोक्त प्राविधानों के दृश्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धरा 27 A .B.C के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से शुल्क निर्धारित करते हुए आगेदत कार्यवाही सुनिश्चीत करने का कष्ट करे :-

(1) अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा -- 1 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं ली जाएगी जिसके लिए उसे प्रमाण पत्र देना होगा ) रू 10

(2) किसी अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु (ए -4) या (ए -3) साइज पेपर पर प्रतिलिपि रु 2.00 (प्रति पृष्ठ)

(3)लार्जर साइज़ के पेपर पर प्रतिलिपि हेतु (वास्तविक व्यय प्रतिपिष्ठ)

(4) सैंपल अथवा माडल्स के लिए उनका वास्तविक मूल्य जहॉ सूचना छपी मूल्य से सम्बन्धित है वहां निर्धारित छपा मूल्य

(5) अभिलेख का निरिक्षण प्रथम घंटा रु 10.00
उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट कि आवथि के लिए रू5.00

(6) डिस्केट या फ्लॉपी या कॉपैक्ट डिस्क द्रारा सूचना प्राप्त करने पररू50.00 (प्रत्येक)

(7) प्रिन्टेड सामग्री की सूचना हेतु ऐसे प्रिन्टेड सामाग्री की प्रकाशक की नियत दर पर

(8)प्रकाशित सामग्री के उद्धरण की प्रतिपिष्ठ फोटोकॉपी के लिएरु20.00 (प्रतिपृष्ठ)

5. उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नकद अथवा समन्धित लोक प्राधिकारी का देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक से लिया जा सकेगा तथा प्रत्यावेदन कर्ता को शुल्क की रसीद प्रदान की जाएगी |

6. कृपया अपने अधीन सभी विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षो को उक्त से अवगत कराने का कष्ट करे | मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने मण्डल एवं जनपत के सभी कार्यलय को अपने स्टार से भी अवगत करा देंगे व निर्दिष्ट कर देवे कि करा लियाध्यक्ष अपने अधीन सभी जान सूचनाधिकारियो को इन आदेशों से अवगत करा देवे |

7.यह आदेश वितत विभाग के अ०शा०प०सं० -- ई --9 --542 / दस --05 दिनांक 19 .10.05 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है |

भवदीय,
गिरिराज वर्मा, प्रमुख सचिव

संख्या--993 (1) /43 --2--2005 दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त मण्डलायक्त, उत्तर प्रदेश |
2 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश |
3 समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र० शासन |

आज्ञा से
(नवतेज सिंह) सचिव