सुचना का अधिकार अधिनियम-2005
धारा – 4 (1)(बी) के तहत सूचना
अपने विभाग के कार्यविधि एवं कर्तव्यों के विषय में विवरण
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद आगरा की जनता की सुविधा हेतु जमीन का अधिग्रहण कर, उसका विकास किया जाता
है, जिसमें सड़क, विधुत, सीवरलाईन, पानी की लाईन आदि का विकास कर अस पर जनसामान्य हेतु
भवन/भुखण्ड/व्यवसायिक सम्पित्तियों को सृजित कर अनका आवंटन लाटरी ड्रा नीलामी के माध्यम से किया जाता
है, जिससे जनसामान्य की आवास की समस्या का समाधान हो तथा शहर की जनता को सभी प्रकार की सुविधायें मुहैया
हो सके। इसके लिये प्राधिकरण द्वारा संगठनात्मक ढांचे के अनुसार उच्च अधिकारीगण के नियंत्रण एवं
निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।
अधिकारी व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य
आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियों का अधिकार/कर्तव्य शासन/ प्राधिकरण बोर्ड/यू0पी0 अर्बन
प्लानिंग एक्ट- 1973 एवं एकाउण्ट मैनुअल में दिये निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।
निर्णय लेने के लिये लागू होने वाली प्रक्रिया जिसमें प्रक्रिया बनाना तथा उसमें कितने स्तर पर
विचार होना है और कितने स्तर पर उसका सुपरवाईज कियो जाना है तथा कौन जवाब देय हे।
निर्णय लेनें के लिये लागू होने वाली प्रक्रिया शासन/प्राधिकरण बोर्ड/ अर्बन प्लानिग एक्ट- 1973 में दिये
गये निर्देशानुपालन में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/सचिव के नियंत्रण में संगठनात्मक ढांचे के अनुसार सुपरवाईज
किया जाता है तथा प्रत्येक कार्य के लिये उस कार्य का प्रभारी अधिकारी जबाब देय होता है।
अपने कार्यविधि के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित नियम
अपन कार्यविधि के क्रियान्वयन हेतु अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गयी है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न
प्रकार है:-
1 जन अपेंक्षायें – शिकायतों के सामान्य क्षेत्र
1.प्राधिकरण में भवन/भूखण्ड आंवटन हेतु प्रथमतया योजना का समाचार पत्रों के विज्ञापन दिया जाता है तथा बैंक
के माध्यम से योजना निकालकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है तथा ड्रा द्वारा सम्पत्ति विशेष का आवंटन
किया जाता है। आवंटन की नियम शर्तों के अनुसार भुगतान विवरण प्रेषित किया जाता है।
2.प्राधिकरण द्वारा आवंटित जमा धनराशि वापसी निरस्तीरण के फलस्वरूप रिक्त सम्पत्ति का आबंटन नीलामी अथवा
लॉंटरी के माध्यम से किया जाता है।
3.आवंटियों द्वारा किश्तों आदि का भुगतान किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा परिसर में खोले गये यूनियन बैंक
ऑफ इण्डिया, जयपुर हाउस में प्रात: 10:30 बजे अपरान्ह 2:00 बजे तक आवंटियों द्वारा सीधे जमा कराने की जाने
की सुविधा दी जाती है।
4.प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्ति की रजिस्ट्री/कब्जा दिये जाने हेतु समय-2 पर निबन्धन विभाग के सहयोग
से प्राधिकरण कार्यालय परिसर में रजिस्ट्री कैम्प का आयोजन किया जाता है।
5.आबंटी द्वारा सम्पत्ति को फ्रि-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिये जाने के 15 दिन के
अन्दर उसकी सम्पत्ति को फ्री-होल्ड किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
6.प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड/भवन का नामान्तरण/प्रत्यावर्तन दो माह के अन्दर (60 दिन) ही किया जा रहा है।
7.प्राधिकरण में आवासीय भवन मानचित्र दाखिल किये जाने के एक माह के अन्दर निस्तारित किया जाता है तथा
व्यवसायिक सम्पत्ति का मानचित्र अधिकतम तीन माह के अनदर निस्तारित किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही
है।
8.प्राधिकरण की व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाता है।
9.वर्तमान में प्राधिकरण के कान्फ्रेन्स हॉल में प्रत्येक मंगलवार को ‘मित्र दिवस’ का आयोजन कर जन
समस्याओं का निस्तारण एक ही छत के नीचे सभी अधिकारीगण द्वारा किया जा रहा है।
2.कार्मिक सम्बन्धी
1.प्राधिकरण मे किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की जाती है तो उसका समय पर निस्तारण करने
का प्रयास किया जाता है। कुछ प्रकरण ऐसे होते है जिनका मामला माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है, जिसके
कारण उनका उनका प्रकरण प्राधिकरण स्तर के है, उनका समय-समय पर निस्तारण किया जाता है।
2.प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी के समयमान वेतनमान, वेतनवृद्धि अवकाश व जी0पी0एफ0 पेंशन प्रकरणों का
तत्कान निस्तारण किया जाता है। किसी कर्मचारी के वेतन वृद्धि आदि की कार्यवाही अवशेष नहीं है तथा प्रकरण
का निस्तारण के साथ भी उसकी प्रविष्टी भी कर्मचारी/अधिकारी की सेवा पुस्तिका में भी की जाती है।
3.प्राधिकरण में अकेन्द्रीयत सेवा में कर्मचारी नगर निगम से प्राधिकरण में उन्हीं सेवा शर्तो पर अक्तारित
हुऐ है उन्हें पेन्शन दिया जा रहा है। प्राधिकरण कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरान्त शासन के अनुसार
पेन्शन नहीं दिया जा रहा है। अकेन्द्रीय कर्मचारियों को जिन पर नियम लागू है, उनको सेवानिवृत्ति के
पश्चात पेन्शन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तथा उनको पेशन प्रत्येक माह समय पर दी जाती है।
4.प्राधिकरण अकेद्रीयत सेवा के पदों पर कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति होने के फलस्वरूप
होने वाले पदों पर कनिष्ठ पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से पदोन्नित की कार्यवाही समय समय पर की जाती
है।
नियम, अपनियम निर्देश और अभिलेख जिन कर्मचारियों को अपने कार्यविधि में प्रयोग किया जाता है और जिसके
नियंत्रण में कार्य करते है।
प्राधिकरण से सम्बन्धित नियम, उप नियम प्राधिकरण के रिकार्ड लिपिक के पास उपलब्ध रहते है, जो प्राधिकरण
द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर रिकार्ड लिपिक से प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासनिक नियम/उपनियम
प्राधिकरण के प्रशासन अनुभाग में मुख्य लिपिक प्रशासन के अधीन रखा जाता है।
दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण जो उनके नियंत्रण में रखे है।
1.स्टेशनरी स्टोर के दस्तावेज जैसे:- बिल्डिंग बाईलाज, मास्टर प्लान-2021, फ्री-होल्ड बुक, रजिस्ट्री
के सेट तथा अन्य बुकलेट जो समय समय पर प्रकाशित की जाती है।
2.प्रशासनिक नियम /उपनियम जैसे:- केन्द्रीयत सेवा नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली कर्मचारियों की
नियुक्ति/पदोन्नति नियमावली, शासन के आदेश जो समय समय पर शासन द्वारा भेजे जाते है।
ऐसी व्यवस्था का विवरण जो किसी सार्वजनिक सदस्य अथवा उनके प्रतिनिधि से विचार विमर्श हेतु निर्धारण है
तथा जो नीतिगत एवं प्रशासनिक निर्णयों से सम्बन्धित है।
प्राधिकरण के कार्य से सम्बन्धित नीतिगत एवं प्रशासनिक निर्णयों हेतु शासनादेश अनुसार बोर्ड का गठन किया
गया है।
बोर्ड, परिषद, समिति एवं अन्य निकाय द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण तथा उनके द्वारा लिये गये निर्णय
की मिनिटस एवं जबाबदेही आम जनता के लिये उपलब्ध है।
प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय प्राधिकरण के प्रशासन अनुभाग में मुख्य लिपिक प्रशासन के नियंत्रण मे रखा जाता
है, जो आम जनता द्वारा किसी भी दिन शासन द्वारा निर्धारित शुक्ल्क जमा कराकर अवलोकन किया जाता है तथा उसकी
प्रति निर्धारित फीस जमा कराकर उसकी प्रति की जाती है।
कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा मासिक वेतन का विविरण जो उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसमें अन्य
भत्ते जो नियमों के अन्तर्गत देय है।
अधिकारी /कर्मचारियों का मासिक वेतन का विवरण जो अनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसका विस्तृत ब्योरा।
रजिस्टर प्राधिकरण के अधिष्ठान में रखा जाता है।
सार्वजनिक/आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन
प्राधिकरण द्वारा जान सामान्य को विभिन्न राष्ट्रीय /स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्राधिकरण
द्वारा जन सामान्य विज्ञापन प्रकाशित कर सार्वजकि/आवश्यक सूचना की जानकारी दी जाती है। उक्त सूचनाओं का
प्रकाशन एवम व्यापक प्रचार पब्लिसिटी ऑफिसर श्री आर0के0राठी, लेखाधिकारी द्वारा कराया जाता है।
ताजमहल पर पर्यटकों को निम्न सुविधायें प्रदान की जाती है
1.आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ताजमहल पर भारतीय पर्यटकों की सुविधा हेतु बैटरी बसों तथा लो-फलोर कॉर्ट
(शटल्स) का संचालन कराया जाता है।
2.आगरा विकास प्राधिकरण क्षरा ताजमहल पर विदेशी पर्यटको को 500 मि.ली. मिनरल वाटर ठण्डी बोतल तथा शू-कवर
(यूज एण्ड थ्रो) कैरी बैग में रखकर तथा बैटरी बसों एवं लो-फलोर गोल्फ कॉर्ट (शटल्स) की नि:शुल्क सुविधा
प्रदान की जाती है।
3.आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ताजमहल के तीनों द्वारों की 500 मीटर की परिधि तथा लालकिला के मुख्य द्वार
के 500 मीटर की परिधि में सफाई कार्य कराया जाता है।
4.आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु ताजमहल पर सूचना बोर्ड लगवाये गये है।
5.आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा फतेहपुर सीकरी स्मारक के भ्रमण के लिये पर्यटकों की सुविधा हेतु सी0 एन0 जी0
बसों का संचालन कराया जाता है।
सूर सदन प्रेक्षागृह
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सूर सदन प्रेक्षागृह का संचालन किया जाता है जिसमें धार्मिक /सामाजिक /स्कूलों
के प्रोग्राम कराये जाते है। प्रेक्षागृह में 974 व्यक्तियों की वातानुकुलित बैठने की व्यवस्था के साथ
प्रोग्राम में प्रयुक्त होने वाला म्यूजिक स्टिम सूर सदन प्रभारी श्री आर0के0 राठी की देख रेख में देखा
जाता है। सूर सदन प्रेक्षागृह में देखा जाता है। सूर सदन प्रेक्षागृह की बुकिंग करने की दरें निम्नवत है:-
सूर सदन में आयोजित कार्यक्रमों तथा उनके किराये की रेट एवं प्रतिपारी का विवरण
पारी का समय :- 9एम -1पीएम- 7पीएम
सूर सदन में आयोजित कार्यक्रम |
किराया राशि |
ए0सी0 राशि 3.00 रूपये धण्टा |
लाईट एवं साउण्ड राशि |
जमानत राशि |
सामान्य
कान्फ्रेन्स/धार्मिक सम्मेलन फिल्मी गानें प्रतियोगिता
मैजिक शो
राजनैतिक पार्टी/सम्मेलन |
7,500/-
7,500/-
7,500/-
7,500/- |
4,500/-
4,500/-
4,500/-
4,500/- |
4,500/-
9,000/-
6,000/-
4,500/-
|
4,000/-
4,000/-
4,000/-
4,000/-
|
नाटक
नाटकीय
संगीत, सांस्कृतिक, नृत्य |
1,500/-
4,500/- |
4,500/-
4,500/-
|
4,500/-
9,000/-
|
4,000/-
4,000/-
|
व्यवसायिक
गजल
म्यूजिकल नाईट
फैशन शो
ब्यूटी कान्टेस्ट |
12,000/-
12,000/-
12,000/-
12,000/- |
4,500/-
4,500/-
4,500/-
4,500/-
|
4,500/-
12,000/-
12,000/-
12,000/-
|
8,000/-
8,000/-
8,000/-
8,000/-
|
शौक्षिक विद्यालय सांस्कृतिक
प्राइमरी/माध्यमिक
पी0जी0 /तकनीकी मैनेजमेन्ट |
2,500/-
5,000/- |
4,500/-
4,500/-
|
6,000/-
9,000/- |
4,000/-
4,000/-
|
नोट सर्विस टैक्स अतिरिक्त देय है।
आगरा विकास प्राधिकरण में नियुक्त जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारीयों की सूची
क्रम सं0 |
जन सूचना अधिकारी नाम |
सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम |
सूचना देने के लिए नामित सूचना अधिकारी का अनुभाग |
1. |
श्री पारसनाथ, लेखाधिकारी |
श्री राजकुमार, सहा0 अभि0
श्री पी0एस0 मिश्रा, सहा0अभि0
श्री अनिल गोयल, सहा0अभि0
श्री मुकेश अग्रवाल, सहा0अभि0
श्री रामकुमार राठी, लेखाधिकारी
श्री बी0पी0एस0 अहलावत, सम्पत्ति अधीक्षक |
मानचित्र/नियोजन
भू-अर्जन
सम्पत्ति/प्रवर्तन
अभि0खण्ड/विधि/अधिष्ठान
लेखा विभाग
पथकर
|